निम्नलिखित के कारण हुई हानि / क्षति
- युद्ध तथा युद्ध जैसी आपदाएँ
- टूटफूट , मूल्यह्रास, परिणामी हानि
- परमाणु आपदाएँ
- बीमाधारक का सकल और जानबूझकर किया गया गलफत
- पालिसी शर्तों का उल्लंघन
- घटित क्षति/ हानि दायित्व में बीमाधारक के परिवार या बीमाधारक के कर्मचारी प्रधान या गौण हो
- जानबूझकर किये गये कार्य / स्वयं को क्षति पहुँचाना, नशीली शराब / ड्रग के अधीन होना ।
- नोट :: ऊपर दिए गए आवरण का विवरण, देयता तथा अपवर्जन पूर्ण या सुविस्तृत नहीं है ।
- संपूर्ण विवरण के लिए हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें ।
हमारे द्वारा प्रदत्त आवरण
किसी क्षति / हानि
- भवन तथा उसमें रखी वस्तुएँ
- आभूषण और मूल्यवान वस्तुएँ
- घरेलू उपस्करण, टी.वी, वी.सी.आर, आडिरो सिस्टम, पी.सी. आदि
- यात्रा सामान
- दुर्घटनापूर्ण चोट से मृत्यु / अशक्तता
- तृतीर पक्ष की देयताएँ
कौन बीमित है ?
कोई गृह स्वामी जो उपरोक्त किसी आकस्मिकताओं से प्रभावित हो किसी चार (न्यूनतम) या अधिक खण्डों के अंतर्गत सुविधाएँ चयन कर सकता है । बीमाकृत के पत्नी / पति तथा बच्चों ( आयु 12 से 70 तक ) आयु हेतु व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण उपलब्ध है ।
आवरित सम्पत्ति
आवरित सम्पत्ति दस खण्डों के अन्तर्गत आवरण, प्रीमियम में छूट प्राप्त करने के लिये न्यूनतम 4 खण्डों को चयन करने का विकल्प, वस्तुओं को अनिवार्यतः आवरित करना है ।
- 1. भवन तथा उसमें रखी वस्तुएँ ः अग्नि, तडित, प्राकृतिक आपदाएँ , दंगा और हडताल, घरेलू
- उपकरणों में गैस का विस्फोट ,पानी के टैकों का अतिरिक्त
- चोरी और सेंधमारी / गृह भेदन दुर्घटना से हुई
- आभूषण तथा मूल्यवान वस्तुएँ - प्लेट ग्लास की हुई क्षति / हानि , किसी क्षति / हानि
- यात्रा सामान - यात्रा करते समय किसी दुर्घटना से हुई क्षति / हानि
- घरेलू उपस्करणों ः इलैक्ट्रिकल /यांत्रिकी टूटफूट से हुई क्षति / हानि
- टी.वी, वी.सी.आर, आडिरो सिस्टम
- अग्नि व संबद्ध आपदाओं, चोरी, सेंधमारी, गृह भेदन , इलैक्ट्रिकल यांत्रिकी टूटफूट
- पेडल साईकल - अग्नि व संबद्ध आपदाओं, दंगा, हडताल, दुर्भावपूर्ण कार्य, प्राकृतिक आपदाएँ , गृह भेदन , चोरी, सेंधमारी, बाह्य दुर्घटना और आम जनता को विधिक देयता रु. 10000/- तक सीमित है ।
व्यक्तिगत दुर्घटना
आकस्मिक चोट के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु / अशक्तता (पूर्ण / आंशिक )
तृतीय पक्ष दायित्व
तृतीय पक्ष को पहुँची चोट या तृतीय पक्ष की संपत्ति की हुई क्षति ।
पालिसी द्वारा देय लाभ और रकम ?
- चयन किये गये संबंधित खण्डों के अंतर्गत संपत्ति की हुई वास्तविक हानि / क्षति ।
- संबंधित खण्डों के अंतर्गत बीमित राशि ही दायित्व की उच्चतम सीमा है ।
- टी.वी. / पेडल साईकल / टी.वी. आन्टेना खण्डों के अंतर्गत तृतीय पक्ष को पहुँची व्यक्तिगत चोट / संपत्ति की हुई हानि की दायित्व सीमा क्रमश ः रु.25,000 /-, रु. 10,000 /-, रु. 3000 /- है ।
व्यक्तिगत दुर्घटना
यदि ऐसी चोट के बारह कैलण्डर महीनों के भीतर एक मात्र और प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप ः
- मृत्यु / दोनों पैरों की क्षति / आँखें / स्थायीपूर्ण अशतता ः कुल बीमित राशि
- हाथ/पैर/ आँख / हाथ/पैर/के प्रयोग की हानि ः बीमित राशि का 50%
- अन्य स्थायी अशक्तता ( आंशिक ) मामलों में बीमित राशि का निर्दिष्ट प्रतिशत (%)
- अस्थायी पूर्ण अशक्तता हेतु 100 सप्ताह तक देय साप्ताहिक सुविधाएँ (अधिकतम रु. 3000)